वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय की सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को राहत दे दी। छह साल पहले दर्ज केस में आरोपी को पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी थी। कोर्ट में गिरफ्तारी के पहले आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आरोपी महाराजगंज जनपद निवासी मनव्वर पुत्र रमजान की अपील पर अधिवक्ता शाइनी शेख ने दलील पेश की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने पक्ष सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। आरोपी मनव्वर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन ने बताया कि शिकायतकर्ता छोटेलाल चौहान पुत्र स्वर्गीय मेवालाल चौहान ग्राम दशमीपुर थाना चोलापुर जिला वाराणसी ने धोखाधड़ी व छल कपट कर पैसे लेने का आरोप लगाया था। उसने वर्ष 2019 में मुकदमा नंबर 1801/19 दर्ज कराया था। इसमें मनव्वर पुत्र रमजान निवासी बभनौली जिला महाराजगंज सहित अन्य लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप लगाया था कि कुवैत में नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपीगण ने हमसे ₹5,40,000 नगद और बैंक अकाउंट में लिए हैं। और नौकरी भी नहीं लगवाया पासपोर्ट जप्त कर टिकट भी फर्जी दिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वाराणसी ने आरोपी मनव्वर को 25000 के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि के दो बंध पत्र पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट में अग्रिम कार्रवाई अधिवक्ता शाइनी शेख ने पूरी कराई।


