आगर मालवा में विशेष न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल की अदालत ने 375 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 साल के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। नाकाबंदी में पकड़ा गया था ट्रक
यह मामला 3 जनवरी 2023 का है।आगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक क्रमांक PB 02 DF 2930 में बड़ी मात्रा में अवैध डोडाचूरा भरकर आगर से पंजाब ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आगर-सुसनेर रोड स्थित महुडिया जोड़ पर नाकाबंदी कर ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में रखी 15 बोरियों से कुल 375 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद किया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 7.50 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल लगभग 30 लाख रुपए कीमत का ट्रक भी जब्त कर लिया था। पंजाब के दो आरोपियों पर दर्ज हुआ था मामला
इस मामले में ट्रक चालक कवलजीत सिंह (31) निवासी छज्जलवाडी, थाना खलचिया, जिला अमृतसर और उसके साथी विंदर सिंह शेरगिल निवासी सुल्तानविंड, जिला अमृतसर (पंजाब) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज किया गया था। साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा
प्रकरण की जांच निरीक्षक स्वर्गीय हरीश जेजुलकर और उपनिरीक्षक तरुण बोडके ने की थी, जबकि जब्ती कार्रवाई सहायक उपनिरीक्षक चंदर सिंह खजुरिया ने की थी। न्यायालय में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गवली ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।


