जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2 साल पुराने मर्डर में फैसला सुनाया है। इसमें कोर्ट ने नरेंद्र पुत्र हकरू मईडा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला आंबापुरा थाना क्षेत्र का था। इसमें मेले में हुई मारपीट को लेकर युवक ने बेरहमी से हत्या करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। रेलवे ट्रैक के किनारे मिली थी लाश मामला 19 अक्टूबर 2023 का है, जब भोजिया खुर्द निवासी जीवणा की लाश नवीनतम रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में मिली थी। जीवणा के पिता वागजी ने नरेंद्र के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष की दलीलों में यह साबित हुआ कि आरोपी नरेंद्र ने मेले में हुई पुरानी मारपीट का बदला लेने के लिए जीवणा की ईंट मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने ईंट भी बरामद कर ली थी सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने पक्ष रखते हुए 21 गवाह और कई अहम दस्तावेज पेश किए। कोर्ट के सामने मुख्य कड़ी आरोपी की शर्ट पर मिले खून के धब्बे और वारदात में इस्तेमाल ईंट की बरामदगी रही। गवाहों के बयानों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध पाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी नरेंद्र को हत्या के तहत दोषी माना। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि समाज में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है। जुर्माने की राशि जमा न कराने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


