Toll Tax New Rules 2026: अब नेशनल हाईवे पर सफर होगा 70% तक सस्ता… सरकार ने बदल दिए टोल टैक्स के नियम नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अक्सर देखा जाता है कि जब हाईवे पर चौड़ीकरण या मरम्मत का काम चलता है, तब भी यात्रियों को पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे शुल्क नियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
निर्माण के दौरान सिर्फ 30% टोल
नए नियमों के मुताबिक, यदि किसी दो-लेन वाले नेशनल हाईवे को चार-लेन में अपग्रेड किया जा रहा है, तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक यात्रियों को टोल टैक्स में 70 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी। यानी यात्रियों को निर्धारित टोल दर का केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा।
चार से छह-लेन पर भी राहत
सिर्फ दो-लेन ही नहीं, बल्कि यदि किसी चार-लेन वाले हाईवे को छह या आठ-लेन में बदला जा रहा है, तो वहां भी यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे मामलों में वाहन चालकों को कुल टोल का केवल 75 फीसदी हिस्सा ही चुकाना होगा। सरकार का यह नया नियम वर्तमान और भविष्य की सभी सड़क परियोजनाओं पर लागू होगा।
वाहनों की रफ्तार और लॉजिस्टिक्स में सुधार
सरकार देश भर में लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर के दो-लेन राजमार्गों को चार-लेन में बदलने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इस पहल का उद्देश्य नेशनल हाईवे पर माल ढुलाई का हिस्सा 40% से बढ़ाकर 80% करना है। इसके साथ ही, इन कॉरिडोर्स पर व्यावसायिक वाहनों की औसत गति 30-35 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 50 किमी प्रति घंटा से अधिक हो जाएगी।


