आज ग्वालियर में साल की पहली नेशनल लोक अदालत:संपत्ति कर और जलकर के बकायेदारों को अधिभार में 100% तक छूट

आज ग्वालियर में साल की पहली नेशनल लोक अदालत:संपत्ति कर और जलकर के बकायेदारों को अधिभार में 100% तक छूट

ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में शनिवार (14 मार्च) को साल 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में हर तरह के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा और करीब 8 से 10 हजार मामलों को कुछ ही घंटों में निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें, इसके लिए पिछले कई दिनों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। लोक अदालत में बिजली, पानी, सड़क, संपत्ति कर और जलकर से जुड़े मामलों की संख्या अधिक रहने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आयुक्त संघप्रिय ने नागरिकों से अपील की है कि वे लोक अदालत में पहुंचकर अधिभार में मिलने वाली 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि इसके बाद ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ग्वालियर नगर निगम ने शहर के नागरिकों को संपत्ति कर और जलकर से जुड़े लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। इस अवसर पर करदाताओं को अधिभार में शत-प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी। निगमायुक्त संघप्रिय ने बताया कि मप्र राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा जिला न्यायालय ग्वालियर के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के सभी क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 से 25 के साथ-साथ जिला न्यायालय परिसर में भी किया जाएगा। ऐसे उठा सकते हैं लोक अदालत में छूट का फायदा नगर निगम के उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि निगमायुक्त संघप्रिय और अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार के निर्देशन में आयोजित लोक अदालत में संपत्ति कर के लंबित प्रकरणों में राहत दी जाएगी। जिन मामलों में 50 हजार रुपए तक कर और अधिभार बकाया है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वहीं 50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। जलकर में भी मिलेगी छूट का लाभ जल उपभोक्ता प्रभार (जलकर) के मामलों में भी उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं पर 10 हजार रुपए तक बकाया है, उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत और 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत अधिभार में छूट का प्रावधान रखा गया है।

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