पानीपत में महिला वकील की तीसरी जमानत याचिका खारिज:मलेरिया इंस्पेक्टर को हनीट्रैप में फंसाया, कोर्ट में वकील बोले- पूजा को जेल से बाहर निकालो

पानीपत में महिला वकील की तीसरी जमानत याचिका खारिज:मलेरिया इंस्पेक्टर को हनीट्रैप में फंसाया, कोर्ट में वकील बोले- पूजा को जेल से बाहर निकालो

पानीपत के सरकारी अस्पताल में तैनात सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर को हनीट्रैप का शिकार बनाने वाली लेडी वकील पूजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय अदालत ने धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और सबूत मिटाने के गंभीर आरोपों में घिरी आरोपी महिला पूजा रानी की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने मामले की गंभीरता और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूजा की ये तीसरी याचिका खारिज की है। पूजा ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उसे जेल से बाहर निकाला जाए। कोर्ट में ये दी दलीलें
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे इस मामले में गलत फंसाया गया है और पुलिस ने मामले की जांच (चालान) पूरी कर ली है, इसलिए उसे जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं, सरकारी वकील कुलदीप ढुल ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है और यदि उसे जमानत दी गई, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। अदालत का कड़ा रुख
न्यायाधीश योगेश चौधरी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि महज चालान पेश हो जाना जमानत का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने नोट किया कि अभी तक मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं और मुख्य गवाहों (पीड़िता) के बयान दर्ज होना बाकी है। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जिसके आधार पर तीसरी बार दाखिल की गई इस जमानत याचिका को स्वीकार किया जाए। अंततः कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। अब सिलसिलेवार ढंग से जानिए कैसे इंस्पेक्टर को शिकार बनाया…

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