मधुबनी जिला प्रशासन ने आम जनता को सूचित किया है कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक खरीददारी या भंडारण से बचने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ भ्रामक सूचनाओं के कारण लोग आवश्यकता से अधिक ईंधन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। यह न केवल अन्य उपभोक्ताओं के लिए असुविधाजनक है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत जोखिमपूर्ण है।
अफवाहों पर विश्वास कर घबराहट में निर्णय न लें नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पेट्रोल/डीजल को बोतलों, ड्रम या किसी भी अनधिकृत कंटेनर में संग्रहित या परिवहन न करें। गैस सिलेंडर, पेट्रोल या डीजल की अनावश्यक खरीददारी एवं जमाखोरी से भी बचें। प्रशासन ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास कर घबराहट में निर्णय न लें। ईंधन केवल अधिकृत पेट्रोल पंपों से ही निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीधे अपने वाहन में भरवाएं। एलपीजी गैस सिलेंडर अधिकृत एजेंसी से ही प्राप्त करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन का उपयोग करें। जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण एवं कारावास तक का प्रावधान पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धाराओं 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण एवं परिवहन को नियंत्रित किया गया है। पेट्रोलियम नियम, 2002 के अनुसार, केवल अनुमोदित कंटेनरों में ही ईंधन संग्रहण की अनुमति है। अनधिकृत तरीके से ईंधन का भंडारण, बिक्री या परिवहन करना दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण एवं कारावास तक का प्रावधान है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से ईंधन एवं गैस की जमाखोरी से बचने और अफवाह फैलाने वाले तत्वों से सतर्क रहने की अपील करता है। तत्काल प्रशासन को सूचित कर सहयोग करने की अपील यदि कहीं भी कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध भंडारण की सूचना मिले, तो तत्काल प्रशासन को सूचित कर सहयोग करें। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आपका संयम, जागरूकता एवं जिम्मेदार व्यवहार ही जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मधुबनी जिला प्रशासन ने आम जनता को सूचित किया है कि जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अनावश्यक खरीददारी या भंडारण से बचने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ भ्रामक सूचनाओं के कारण लोग आवश्यकता से अधिक ईंधन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। यह न केवल अन्य उपभोक्ताओं के लिए असुविधाजनक है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत जोखिमपूर्ण है।
अफवाहों पर विश्वास कर घबराहट में निर्णय न लें नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पेट्रोल/डीजल को बोतलों, ड्रम या किसी भी अनधिकृत कंटेनर में संग्रहित या परिवहन न करें। गैस सिलेंडर, पेट्रोल या डीजल की अनावश्यक खरीददारी एवं जमाखोरी से भी बचें। प्रशासन ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास कर घबराहट में निर्णय न लें। ईंधन केवल अधिकृत पेट्रोल पंपों से ही निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सीधे अपने वाहन में भरवाएं। एलपीजी गैस सिलेंडर अधिकृत एजेंसी से ही प्राप्त करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन का उपयोग करें। जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण एवं कारावास तक का प्रावधान पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धाराओं 3, 4 एवं 5 के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण एवं परिवहन को नियंत्रित किया गया है। पेट्रोलियम नियम, 2002 के अनुसार, केवल अनुमोदित कंटेनरों में ही ईंधन संग्रहण की अनुमति है। अनधिकृत तरीके से ईंधन का भंडारण, बिक्री या परिवहन करना दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण एवं कारावास तक का प्रावधान है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से ईंधन एवं गैस की जमाखोरी से बचने और अफवाह फैलाने वाले तत्वों से सतर्क रहने की अपील करता है। तत्काल प्रशासन को सूचित कर सहयोग करने की अपील यदि कहीं भी कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध भंडारण की सूचना मिले, तो तत्काल प्रशासन को सूचित कर सहयोग करें। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आपका संयम, जागरूकता एवं जिम्मेदार व्यवहार ही जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।


