Transfers Ban in MP : मध्य प्रदेश में 7 फरवरी 2026 तक के लिए कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदारों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के चलते चुनाव आयोग ने तबादलों पर रोक लगाई है।
मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आरपीएस जादौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, कलेक्टर-एसडीएम और तहसीलदार के तबादले एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने तक नहीं किए जाएंगे।
इन अधिकारियों के तबादलों पर रोक नहीं
चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि, एसआईआर के दौरान पुलिस अधीक्षक, आईजी और अन्य सीनियर आईपीएस के अलावा एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी स्तर के अफसरों या थाना प्रभारी के तबादले हो सकते हैं। इन अधिकारियों पर किसी तरह के तबादले के प्रतिबंध प्रभावी नहीं रहेंगे।
इस क्रम से होगा एमपी में SIR
-मूल्यांकन/प्रशिक्षण- 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025
-घर-घर गणना- 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
-प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन- 9 दिसंबर 2025
-दावे/आपत्तियों की अवधी- 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
-अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन- 7 फरवरी 2026


