गुरुग्राम में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी को सजा:किशोरी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताई थी पिता की करतूत, 10 साल की कठोर कारावास

गुरुग्राम में नाबालिग बेटी से रेप के दोषी को सजा:किशोरी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बताई थी पिता की करतूत, 10 साल की कठोर कारावास

गुरुग्राम में अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल कठाेर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता किशोरी ने अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने पिता की करतूत बताई थी। जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की शिकायत पर सेक्टर9 ए थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 24 अगस्त 2023 को सेक्टर 9ए थाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पास आने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी ने कहा कि उसके पिता ने रेप किया है व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस शिकायत पर धारा 6 पॉक्सो एक्ट, रेप व जान से मारने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी पिता को अरेस्ट किया गया था। पिता मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और परिवार के साथ गुरुग्राम में रहता है। एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा ने पिता को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना सुनाया। मौका देखकर अकेले में किया रेप​​​ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया था कि किशोरी का कहना है कि जब वह घर पर अकेली थी तो उसके पिता ने उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसे अपने पिता की हरकत पर संदेह हुआ तो उसने विरोध भी किया, लेकिन पिता ने मारने पीटने की धमकी दी। जिससे वह डर गई और पिता के आगे बेबस हो गई।

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