बहराइच जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला आठ साल पुराना है। पयागपुर इलाके की एक नाबालिग ने स्थानीय थाने में सद्दाम अली के खिलाफ दुष्कर्म की तहरीर दी थी। नाबालिग ने आरोप लगाया था कि सद्दाम अली ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सद्दाम अली के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने 8 अक्टूबर 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो एक्ट) अरविंद कुमार गौतम ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सद्दाम को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


