पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:बिजनौर में 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:बिजनौर में 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया

बिजनौर में दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने दोषी पति राहुल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 10 मई 2021 का है, जब राहुल ने अपनी पत्नी नीतू की गला दबाकर हत्या कर दी थी। नीतू के पिता भोले सिंह ने शेरकोट थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल, उसके पिता रामचरन सिंह और मां सलोचना दहेज की मांग पूरी न होने पर नीतू को प्रताड़ित करते थे। हालांकि, अदालत ने साक्ष्य के अभाव में ससुर रामचरन और सास सलोचना को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया। पुलिस ने घटना के बाद नीतू का शव कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने दहेज हत्या की धाराओं के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत भी विचारण किया। अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े 9 गवाहों को अदालत में पेश किया। प्रस्तुत किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पति राहुल को हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

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