बांसवाड़ा एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बंधक बना कर रेप किया था मामला साल 2020 का है। आरोपी पीड़िता को बस स्टैंड से साईकिल पर ले गया था। आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर 2 बार रेप किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों ने दी गवाही सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामले को मजबूती से रखा। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष कुल 13 गवाह और 28 अहम दस्तावजे प्रदर्शित करवाए। इसके बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।


