इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी की आरोपी एक कंपनी के निदेशक के पिता जगजीवन चौहान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने दिया है। गोरखपुर के थाना शाहपुर में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 319(2), 318(4) और 61(2) के तहत एक कंपनी पर आरोप लगाए गए हैं। कंपनी पर आरोप था कि उसने निवेशकों को 7% वार्षिक ब्याज का लालच देकर निवेश कराया और उस पैसे से निदेशकों ने संपत्तियां खरीदीं। आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दायर किया। तर्क दिया गया कि याची न तो कंपनी का निदेशक है और न ही कर्मचारी। उसे केवल इसलिए फंसाया गया है,क्योंकि वह कंपनी के एक निदेशक सुनील सिंह का पिता है और कभी-कभी कंपनी जाता था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 17 सितंबर 2025 से जेल में बंद हैं। जिस पर कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली।


