दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 25 साल की सजा:इटावा कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 25 साल की सजा:इटावा कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनीता विमल की अदालत ने तीन साल पुराने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि वसूली गई जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। घटना ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि एक जून 2022 की रात उसकी 15 वर्षीय बेटी घर में सो रही थी। उस समय उसकी पत्नी और बेटा भी घर में थे, जबकि वह घर से कुछ दूरी पर पशु बाड़े में सो रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला गौरव यादव पुत्र कमलेश घर में घुस आया और किशोरी को जबरन पास में ही बंद पड़े मकान में ले गया। पीड़िता के पिता के अनुसार आरोपी ने वहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह किशोरी आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान और आशीष तिवारी ने सरकार की ओर से पैरवी की। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी गौरव यादव को दोषी मानते हुए 25 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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