आजमगढ़ कोर्ट ने सात वर्षीया मासूम पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी किशोर को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 अप्रैल 2019 को दिन में ग्यारह बजे सात वर्षीया पीड़िता बकरी चराने गई थी। तभी एक नाबालिग किशोर पीड़िता को बहला फुसला कर ट्यूबबेल में ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। 6 गवाहों ने दी मामले में गवाही अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी किशोर को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


