गैंगेस्टर मामले में दोषी को तीन साल की सजा:इटावा कोर्ट ने 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, फिरोजाबाद का रहने वाला

गैंगेस्टर मामले में दोषी को तीन साल की सजा:इटावा कोर्ट ने 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, फिरोजाबाद का रहने वाला

इटावा। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट मधु गुप्ता ने तीन साल पुराने एक गैंगेस्टर मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मामला जसवंत नगर थाना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। आरोपी की पहचान फिरोजाबाद जिले के अत्तर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णा नगर निवासी कन्हैया पुत्र बब्लू के रूप में हुई है। कन्हैया पर समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर अवैध रूप से धन उगाही करने का आरोप था। इसी आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने गहन छानबीन के बाद कन्हैया के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कन्हैया को दोषी पाया। इसके बाद उसे तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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