आर्म्स एक्ट में आरोपी को तीन साल की सजा:17 साल पुराने मामले में लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हुआ था

आर्म्स एक्ट में आरोपी को तीन साल की सजा:17 साल पुराने मामले में लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हुआ था

बेगूसराय के बलिया अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी दीपक कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणधीर कुमार ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 17 साल पुराना है। बलिया थाना कांड संख्या 161/2009 में बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनिया बाभन टोली निवासी स्व. नारायण सिंह के पुत्र दीपक कुमार को दोषी ठहराया गया। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)a के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास और धारा 26 के तहत एक वर्ष का कारावास दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी फिरोज अहमद ने मामले की पैरवी की। उन्होंने कुल तीन गवाहों की गवाही कराई और जब्त किए गए सबूतों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। शाम करीब 05:30 बजे बलिया थाने की पुलिस गश्त कर रही थी। लखमिनिया बाजार स्थित सोनार टोली में पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी दीपक कुमार भागने लगा। गश्ती दल ने पुलिस बल की मदद से उसे खदेड़कर पकड़ लिया। उसकी कमर से एक लोडेड देशी पिस्तौल बरामद की गई थी। बेगूसराय के बलिया अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय ने मंगलवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी दीपक कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणधीर कुमार ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 17 साल पुराना है। बलिया थाना कांड संख्या 161/2009 में बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनिया बाभन टोली निवासी स्व. नारायण सिंह के पुत्र दीपक कुमार को दोषी ठहराया गया। उसे आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)a के तहत तीन वर्ष का साधारण कारावास और धारा 26 के तहत एक वर्ष का कारावास दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी फिरोज अहमद ने मामले की पैरवी की। उन्होंने कुल तीन गवाहों की गवाही कराई और जब्त किए गए सबूतों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। शाम करीब 05:30 बजे बलिया थाने की पुलिस गश्त कर रही थी। लखमिनिया बाजार स्थित सोनार टोली में पुलिस की गाड़ी देखकर आरोपी दीपक कुमार भागने लगा। गश्ती दल ने पुलिस बल की मदद से उसे खदेड़कर पकड़ लिया। उसकी कमर से एक लोडेड देशी पिस्तौल बरामद की गई थी।  

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