गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सजा:आरोपी को 3 साल की जेल, कोर्ट ने 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को सजा:आरोपी को 3 साल की जेल, कोर्ट ने 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

इटावा में गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पारस त्रिपाठी उर्फ वंश को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अदालत में सुनवाई के बाद सुनाया गया फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मधु गुप्ता की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी पारस त्रिपाठी उर्फ वंश को दोषी पाया गया। इसके बाद अदालत ने उसे तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने का था आरोप अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने तीन जुलाई 2023 को पारस त्रिपाठी उर्फ वंश पुत्र हरिओम तिवारी निवासी बजरिया छैराहा और उसके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर अपराध करता था और लोगों को आतंकित कर आर्थिक लाभ लेने की कोशिश करता था। पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में दाखिल किया था आरोप पत्र मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पारस त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान पारस की फाइल को अलग कर दिया गया था। बाद में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।

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