मंदिर केयरटेकर हत्याकांड मामला, 3 दोषियों को उम्रकैद:गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में हुआ मर्डर, 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगा

मंदिर केयरटेकर हत्याकांड मामला, 3 दोषियों को उम्रकैद:गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में हुआ मर्डर, 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगा

गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 9 राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मंदिर के केयरटेकर की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दानापुर गांव के अमित कुमार, नेहा कुमारी और सुनीता देवी को हत्या का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उन्हें दो-दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष से APP विजय कुमार वर्मा और बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहू ने बहस की। अभियुक्तों ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। शव दानापुर दुग्ध फैक्ट्री के पास से बरामद किया गया यह मामला मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव स्थित दानेश्वर नाथ मंदिर के केयरटेकर मनोज साह की हत्या से जुड़ा है। मनोज साह 10 दिसंबर 2023 को अचानक गायब हो गए थे। वह हर दिन की तरह रवि और हैप्पी के साथ मंदिर में सोने गए थे, लेकिन रात में एक कॉल आने के बाद वे दोनों को सोता छोड़कर चले गए थे। उनकी गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी थी। इसी बीच, 16 दिसंबर 2023 को मनोज साह का शव दानापुर दुग्ध फैक्ट्री के समीप से बरामद किया गया। शव की स्थिति काफी खराब थी और उनकी आंखें तक निकाल ली गई थीं। इस संबंध में मनोज साह के भाई अशोक साह के बयान पर मांझागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रेम प्रसंग के चलते युवक को बुलाकर हत्या कर दी गई पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना में संलिप्तता के आधार पर दानापुर गांव के अमित कुमार, नेहा कुमारी और सुनीता देवी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को ठिकाने लगा दिया गया था। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। इस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुना दी। गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश 9 राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने मंदिर के केयरटेकर की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दानापुर गांव के अमित कुमार, नेहा कुमारी और सुनीता देवी को हत्या का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उन्हें दो-दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष से APP विजय कुमार वर्मा और बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहू ने बहस की। अभियुक्तों ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। शव दानापुर दुग्ध फैक्ट्री के पास से बरामद किया गया यह मामला मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव स्थित दानेश्वर नाथ मंदिर के केयरटेकर मनोज साह की हत्या से जुड़ा है। मनोज साह 10 दिसंबर 2023 को अचानक गायब हो गए थे। वह हर दिन की तरह रवि और हैप्पी के साथ मंदिर में सोने गए थे, लेकिन रात में एक कॉल आने के बाद वे दोनों को सोता छोड़कर चले गए थे। उनकी गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी थी। इसी बीच, 16 दिसंबर 2023 को मनोज साह का शव दानापुर दुग्ध फैक्ट्री के समीप से बरामद किया गया। शव की स्थिति काफी खराब थी और उनकी आंखें तक निकाल ली गई थीं। इस संबंध में मनोज साह के भाई अशोक साह के बयान पर मांझागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रेम प्रसंग के चलते युवक को बुलाकर हत्या कर दी गई पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटना में संलिप्तता के आधार पर दानापुर गांव के अमित कुमार, नेहा कुमारी और सुनीता देवी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को ठिकाने लगा दिया गया था। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। इस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुना दी।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *