इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की चंदौसी के तहसीलदार रविशंकर सोनकर को अपनी सफाई के साथ 11 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। तहसीलदार पर आरोप है कि संपूर्ण समाधान दिवस पर गांव सभा की जमीन गाटा संख्या 545 से अवैध अतिक्रमण हटाने की कमलेश की शिकायत पर तहसीलदार ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा कि गांव में चकबंदी चल रही है और चकबंदी कानून के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का उपबंध नहीं है। इसलिए राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके एक महीने के बाद तहसीलदार ने याची को उसी गाटा से अपना अवैध कब्जा हटा लेने की नोटिस देते हुए कहा कि नहीं हटाया तो धारा 67 के तहत कार्यवाही की जायेगी। याची ने तहसीलदार के दोहरे रवैए को हाईकोर्ट में चुनौती दी कहा कि याची को जारी नोटिस अवैध है। जुगल किशोर व एक अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने तहसीलदार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया और कठोर टिप्पणी की कि तहसीलदार को राजस्व संहिता का प्राथमिक ज्ञान नहीं है।बिना धारा 67 पढे कार्यवाही कर दी।जिस पर कोर्ट ने तहसीलदार से सफाई मांगी है।


