अयोध्या में नॉनवेज पर सख्ती:होटल–होम स्टे को चेतावनी, ऑनलाइन ऑर्डर पर भी रोक

अयोध्या में नॉनवेज पर सख्ती:होटल–होम स्टे को चेतावनी, ऑनलाइन ऑर्डर पर भी रोक

रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं को लेकर प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में रामनगरी में नॉनवेज को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। होटलों, गेस्ट हाउसों और होम-स्टे में ठहरे यात्रियों द्वारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए नॉनवेज मंगाए जाने की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह के पास पहुंची शिकायतों में बताया गया कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रामधाम क्षेत्र में अखाद्य यानी नॉनवेज खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है, जबकि अयोध्या में यह पूर्णतः प्रतिबंधित है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सहायक खाद्य आयुक्त ने अयोध्या कैंट समेत रामनगरी क्षेत्र के सभी होटलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रामनगरी की पवित्रता और शुचिता बनाए रखना सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है। किसी भी होटल, गेस्ट हाउस या होम-स्टे से जुड़े ऑनलाइन फूड ऑर्डर में नॉनवेज की आपूर्ति नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटल और संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानिक चंद्र सिंह ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में साफ कहा कि रामधाम में नॉनवेज की आपूर्ति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही सभी होटल, गेस्ट हाउस और होम-स्टे संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में स्पष्ट रूप से यह लिखवाने के निर्देश दिए गए हैं कि यहां नॉनवेज खाना और मंगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई यात्री या संचालक इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई तय है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ब्रिटिश काल से लागू है प्रतिबंध गौरतलब है कि अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री और सेवन पर रोक कोई नई व्यवस्था नहीं है। अमावां राम मंदिर के पूर्व सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक ‘अयोध्या रीविजिटेड’ में इसका उल्लेख मिलता है। पुस्तक के अनुसार ब्रिटिश काल में ही अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसी आदेश के आधार पर तत्कालीन सिटी बोर्ड फैजाबाद ने यह प्रतिबंध लागू किया था, जो आज भी प्रभावी है और जिसे कभी चुनौती नहीं दी गई।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *