भास्कर न्यूज | समस्तीपुर राज्य सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में संचालित अवैध मांस-मछली दुकानों पर कड़ा रुख अपनाया है। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को निर्देश जारी करते हुए बिना अनुज्ञप्ति के चल रही दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, नगर निकायों के अधीन मांस-मछली की कई दुकानें बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का पालन किए बिना संचालित हो रही हैं। यह स्थिति बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।पत्र में उल्लेख है कि कई स्थानों पर खुले में और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही है। भास्कर न्यूज | समस्तीपुर राज्य सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में संचालित अवैध मांस-मछली दुकानों पर कड़ा रुख अपनाया है। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को निर्देश जारी करते हुए बिना अनुज्ञप्ति के चल रही दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, नगर निकायों के अधीन मांस-मछली की कई दुकानें बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का पालन किए बिना संचालित हो रही हैं। यह स्थिति बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।पत्र में उल्लेख है कि कई स्थानों पर खुले में और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही है।


