बांका में अब बिना रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिकों के साथ-साथ ऐसे वाहन बेचने वाले शोरूम और डीलर भी कार्रवाई के दायरे में होंगे।बिना रजिस्ट्रेशन या एचएसआरपी के किसी भी वाहन की डिलीवरी अब भारी पड़ सकती है। परिवहन विभाग ने जिले के सभी डीटीओ और मोटर वाहन निरीक्षकों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।इन निर्देशों के अनुसार,यदि बाइक,कार या ई-रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन या एचएसआरपी के शोरूम से बाहर निकलते हैं,तो संबंधित वाहन मालिक के साथ-साथ डीलर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।आवश्यकता पड़ने पर डीलर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। 5 हजार रुपए तक का लगेगा जुर्माना वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की विशेष जांच की जाएगी। बिना एचएसआरपी के पकड़े गए वाहनों पर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है,और गंभीर मामलों में वाहन को जब्त भी किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ए/एफ (A/F) नंबर प्लेट पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और ऐसे नंबर प्लेट वाले वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है।विभाग का कहना है कि बिना नंबर प्लेट के वाहनों की पहचान दुर्घटना,चोरी या आपराधिक घटनाओं के दौरान मुश्किल हो जाती है,जिससे अपराधियों को लाभ मिलता है।कई मामलों में देखा गया है कि शोरूम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने के बाद अपराधी इन वाहनों का उपयोग आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में करते हैं। वाहन मालिक पर 192के तहत होगी कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा41(6) के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि जिस वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है, उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और पंजीकरण संख्या लगे बिना डीलर वाहन स्वामी को गाड़ी नहीं दे सकता। इस नियम का उल्लंघन करने पर डीलर पर धारा192 बी के तहत और वाहन मालिक पर धारा 192के तहत कार्रवाई की जाएगी। एमवीआई जितेन्द्र कुमार ने बताया कि शोरूम से बिना नंबर प्लेट वाले वाहन निकलने पर कड़ी कार्रवाई तय है।यदि कोई डीलर नियमों की अनदेखी करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे। बांका में अब बिना रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिकों के साथ-साथ ऐसे वाहन बेचने वाले शोरूम और डीलर भी कार्रवाई के दायरे में होंगे।बिना रजिस्ट्रेशन या एचएसआरपी के किसी भी वाहन की डिलीवरी अब भारी पड़ सकती है। परिवहन विभाग ने जिले के सभी डीटीओ और मोटर वाहन निरीक्षकों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।इन निर्देशों के अनुसार,यदि बाइक,कार या ई-रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन या एचएसआरपी के शोरूम से बाहर निकलते हैं,तो संबंधित वाहन मालिक के साथ-साथ डीलर पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।आवश्यकता पड़ने पर डीलर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। 5 हजार रुपए तक का लगेगा जुर्माना वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की विशेष जांच की जाएगी। बिना एचएसआरपी के पकड़े गए वाहनों पर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है,और गंभीर मामलों में वाहन को जब्त भी किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ए/एफ (A/F) नंबर प्लेट पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं और ऐसे नंबर प्लेट वाले वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार,सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है।विभाग का कहना है कि बिना नंबर प्लेट के वाहनों की पहचान दुर्घटना,चोरी या आपराधिक घटनाओं के दौरान मुश्किल हो जाती है,जिससे अपराधियों को लाभ मिलता है।कई मामलों में देखा गया है कि शोरूम से बिना नंबर की गाड़ी निकलने के बाद अपराधी इन वाहनों का उपयोग आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में करते हैं। वाहन मालिक पर 192के तहत होगी कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा41(6) के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि जिस वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है, उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और पंजीकरण संख्या लगे बिना डीलर वाहन स्वामी को गाड़ी नहीं दे सकता। इस नियम का उल्लंघन करने पर डीलर पर धारा192 बी के तहत और वाहन मालिक पर धारा 192के तहत कार्रवाई की जाएगी। एमवीआई जितेन्द्र कुमार ने बताया कि शोरूम से बिना नंबर प्लेट वाले वाहन निकलने पर कड़ी कार्रवाई तय है।यदि कोई डीलर नियमों की अनदेखी करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे।


