इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस पी कौशांबी को 2024 में दर्ज एफ आई आर की विवेचना की प्रगति की जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 23 मार्च नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने शिवपाल यादव उर्फ सिप्पल की याचिका पर दिया है। तालाब में मिली थी अजय की लाश याची के 20 वर्षीय पुत्र अजय उर्फ नाटू की लाश 26 अगस्त 2024 को तालाब में मिली थी, उसे इस बात की आशंका है कि उसके बेटे को आत्महत्या करने के लिए, प्रभु पासी, लक्ष्मण पासी, डोडो पासी, पप्पू बेहना व अंकुर खटिक ने उत्प्रेरित किया है।, थाना पिपरी, जनपद कौशांबी में एफ आई आर दर्ज की गई।
अभी तक सिर्फ दो अभियुक्तों लक्ष्मण पासी व पप्पू पासी को पुलिस ने 18.नवंबर .2024 को गिरफ्तार किया व उनके विरुद्ध 08.जनवरी.2025 को आरोप पत्र दाखिल किया है। अन्य अभियुक्तों को न तो गिरफ्तार किया और न ही उनके खिलाफ कोई पुलिस रिपोर्ट दाखिल की गई।
याची अधिवक्ता ने कहा कि 2024 में दर्ज एफ आई आर की निष्पक्ष विवेचना किये जाने का आदेश पारित किया जाय।


