सिमरी पुलिस ने दो मामलों में की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार:एक फरार इश्तेहारी, दूसरा BNS 109 के तहत पकड़ा गया

सिमरी पुलिस ने दो मामलों में की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार:एक फरार इश्तेहारी, दूसरा BNS 109 के तहत पकड़ा गया

दरभंगा के सिमरी थाना पुलिस ने गुरुवार को दो मामलों में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक फरार चल रहा इश्तहारी आरोपी है, जबकि दूसरे को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत पकड़ा गया है। यह मामला माधोपुर गांव में 10 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजे हुई एक घटना से संबंधित है। बलिया गांव निवासी जनक ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि माधोपुर निवासी किशोरी ठाकुर और उसके बेटे सुमित कुमार ठाकुर ने उनकी पत्नी गोदावरी देवी और भाभी पिंकी देवी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। जब जनक ठाकुर बीच-बचाव करने पहुंचे, तो पिता-पुत्र ने तलवार और लोहे की मोटी रॉड से उन पर हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार, किशोरी ठाकुर ने अपने बेटे सुमित को जनक को जान से मारने का आदेश दिया, जिसके बाद सुमित ने लोहे की रॉड से जनक के सिर पर वार किया, जिससे खून बहने लगा। जनक ठाकुर को सिंहवाड़ा के सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। उन्होंने बताया कि किशोरी ठाकुर पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है और उसके खिलाफ सिमरी थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। सिमरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने सिमरी थाना कांड संख्या 321/25 के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में किशोरी ठाकुर (पिता नारायण ठाकुर, निवासी माधोपुर) और फरार चल रहा प्रभात कुमार ठाकुर (पिता नवल किशोर ठाकुर, निवासी कंसी) शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को बीएनएस की धारा 109 के तहत और दूसरे फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। दरभंगा के सिमरी थाना पुलिस ने गुरुवार को दो मामलों में कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के एक मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक फरार चल रहा इश्तहारी आरोपी है, जबकि दूसरे को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत पकड़ा गया है। यह मामला माधोपुर गांव में 10 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजे हुई एक घटना से संबंधित है। बलिया गांव निवासी जनक ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि माधोपुर निवासी किशोरी ठाकुर और उसके बेटे सुमित कुमार ठाकुर ने उनकी पत्नी गोदावरी देवी और भाभी पिंकी देवी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। जब जनक ठाकुर बीच-बचाव करने पहुंचे, तो पिता-पुत्र ने तलवार और लोहे की मोटी रॉड से उन पर हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार, किशोरी ठाकुर ने अपने बेटे सुमित को जनक को जान से मारने का आदेश दिया, जिसके बाद सुमित ने लोहे की रॉड से जनक के सिर पर वार किया, जिससे खून बहने लगा। जनक ठाकुर को सिंहवाड़ा के सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। उन्होंने बताया कि किशोरी ठाकुर पहले भी कई बार मारपीट कर चुका है और उसके खिलाफ सिमरी थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। सिमरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने सिमरी थाना कांड संख्या 321/25 के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में किशोरी ठाकुर (पिता नारायण ठाकुर, निवासी माधोपुर) और फरार चल रहा प्रभात कुमार ठाकुर (पिता नवल किशोर ठाकुर, निवासी कंसी) शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को बीएनएस की धारा 109 के तहत और दूसरे फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।  

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