श्रीकृष्णजी मंदिर विवाद का निपटारा डेढ़ साल में करें:हाईकोर्ट ने कहा-दोनों पक्षों को सुनकर कानून के अनुसार मामला निपटाएं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बदायूं स्थित श्रीकृष्ण जी महाराज मंदिर विवाद का निपटारा डेढ़ साल में करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने श्री कृष्णजी महाराज मंदिर और अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।
कोर्ट ने अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय -सात को निर्देशित किया है कि वह कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त वाद का निर्णय पक्षों को सुन कर कानून के अनुसार शीघ्रता से करें। याची की तरफ से कहा गया कि वाद 2013 से लंबित है।
कोर्ट ने याचिका के साथ संलग्न आदेश पत्रिका के अवलोकन से पाया कि संबंधित न्यायालय द्वारा कई तिथियां निर्धारित की गई हैं, फिर भी अब तक उक्त वाद का निर्णय नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना वर्तमान याचिका निस्तारित की जाती है।

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