सहारनपुर में जमीन पर कब्जे को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस बहुचर्चित मामले में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामला थाना गंगोह क्षेत्र के कुंडा खुर्द गांव का है। वादी इसरार ने 12 नवंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि सुबह करीब साढ़े दस बजे आरोपी मुन्नवर, मुस्तफा, सन्नवर, मुस्तकीम, शौकिन, मोहसीन, अनवर, इस्लाम, गुलजार, जमशेद, प्रवेज, पप्पू, राकिब समेत अन्य लोग हथियारों से लैस होकर उसके घर में घुस आए। सभी आरोपी उसके खेत पर कब्जा करने की नीयत से एक राय होकर पहुंचे थे। इसरार के अनुसार, जब उसके पिता यामीन, चाचा तासीन, अख्तर, अलीजान, गुलफाम और लियाकत ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही धारदार हथियारों से भी हमला किया गया। हमले में यामीन और तासीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अख्तर, अलीजान, गुलफाम और लियाकत गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान गोलियों की आवाज सुनकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या तीन की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने सशक्त पैरवी की। कोर्ट ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। एक आरोपी पप्पू का मामला अभी विचाराधीन है। अब सभी दोषियों की सजा पर फैसला आज सुनाया जाएगा।


