गलत पहचान पर गिरफ्तार अभियुक्तों को हाईकोर्ट से राहत:कोर्ट ने मुकदमे रद्द कर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया

गलत पहचान पर गिरफ्तार अभियुक्तों को हाईकोर्ट से राहत:कोर्ट ने मुकदमे रद्द कर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर, लखनऊ और एसपी, सीतापुर को संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी की एकल पीठ ने ओम प्रकाश विश्वकर्मा और मोहम्मद अजीम इदरिसी द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। ओम प्रकाश विश्वकर्मा का मामला सीतापुर के सिधौली पुलिस थाने से जुड़ा है। उनके नाम के एक अन्य व्यक्ति पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप था। संयोग से, याची के पिता का नाम भी वही था जो असली अभियुक्त के पिता का था। न्यायालय ने पाया कि इसी गलतफहमी के चलते पुलिस ने बिना सटीक पहचान किए, याची को अभियुक्त मानकर जेल भेज दिया था। इसी तरह, अजीम इदरिसी के मामले में लखनऊ के गाजीपुर पुलिस थाने में सामूहिक दुराचार और धर्मांतरण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में भी गलत पहचान के आधार पर याची को अभियुक्त बनाया गया, उसके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और उसे जेल भेज दिया गया था।

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