रेलवे टिकट क्लर्क ने 17 लाख का गबन किया:7 महीने तक जुर्माने और किराए की रकम जेब में डालता रहा, ऑडिट में पकड़ा

रेलवे टिकट क्लर्क ने 17 लाख का गबन किया:7 महीने तक जुर्माने और किराए की रकम जेब में डालता रहा, ऑडिट में पकड़ा

हिसार में तैनात रेलवे का टिकट क्लर्क ने 17 लाख रुपए का गबन किया है। उसने यात्रियों से वसूला किराया और जुर्माना रेलवे में जमा करवाने के बजाय खुद की जेब में डालता रहा। जब रेलवे की तरफ ऑडिट हुई तब पूरा प्रकरण पकड़ में आया। रेलवे जीआरपी पुलिस ने हिसार जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक प्रेम चंद की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच भिवानी जीआरपी चौकी इंचार्ज ASI सुरेंद्र कुमार को सौंपी गई है। रेल अधिकारियों के अनुसार हिसार रेलवे स्टेशन पर एक वरिष्ठ रेलवे कर्मचारी द्वारा लाखों रुपये के सरकारी राजस्व के गबन का यह पहला बड़ा मामला है। राजकीय रेलवे पुलिस ने सीनियर सीसीटीसी के पद पर कार्यरत हरिकिशन के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस तरह गबन की लाखों रुपए की राशि
आरोपी हरिकिशन फ्री रोस्टर में टिकट चेकिंग के कार्य पर तैनात था। जांच में सामने आया कि 1 जून 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच उसने यात्रियों से जुर्माने और किराए के रूप में कुल ₹17,00,610 की राशि एकत्रित की। नियम के अनुसार यह पैसा रेलवे के खाते में जमा होना था, लेकिन आरोपी ने 61 ईएफटी (EFT) रिटर्न की यह भारी-भरकम राशि न तो सीटीआई कार्यालय हिसार में जमा कराई और न ही यातायात लेखा कार्यालय, जोधपुर भेजी। उसने इस सरकारी धन का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग किया। कैसे तरह पकड़ में आया मामला
इस वित्तीय अनियमितता का खुलासा तब हुआ जब संबंधित शाखा के सीनियर अधिकारी द्वारा ईएफटी रिटर्न के संबंध में डेबिट मेमो जारी किए गए। सीटीआई हिसार की रिपोर्ट और आंतरिक लेखा परीक्षा (ऑडिट) के दौरान पाया गया कि रिकॉर्ड में दर्ज राशि और वास्तविक जमा राशि में बड़ा अंतर है। जब आरोपी द्वारा बार-बार राशि जमा नहीं कराई गई, तो विभाग ने इसे आपराधिक गबन मानते हुए पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) के तहत केस दर्ज किया गया। अब इस केस में आगे क्या होगा…
ASI सुरेंद्र कुमार इस मामले की फाइल तैयार कर तफ्तीश शुरू कर चुके हैं। वे रेलवे स्टेशन हिसार जाकर घटना से जुड़े दस्तावेजों को कब्जे में लेंगे। पुलिस उन 61 ईएफटी (EFT) रिटर्न, डेबिट मेमो और सीजर मेमो को आधिकारिक तौर पर साक्ष्य के रूप में जब्त करेगी, जिनका उल्लेख शिकायत में किया गया है। स्टेशन अधीक्षक प्रेम चंद और ऑडिट करने वाले अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे ताकि गबन की पुष्टि हो सके। चूंकि एफआईआर में आरोपी हरिकिशन का नाम दर्ज है, पुलिस उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि गबन की गई ₹17,00,610 की राशि कहां है और क्या इसे रिकवर किया जा सकता है ।

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