पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल जमानत देना उचित नहीं है। कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करना सही था, क्योंकि मामले में अभी कुछ अहम गवाहों से पूछताछ बाकी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने से पहले जमानत देने से केस पर असर पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल भुल्लर को राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने भुल्लर को एक राहत जरूर दी है। बेंच ने कहा कि अगर अगले दो महीने के भीतर ट्रायल शुरू नहीं होता है, तो वह दोबारा जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।


