लोहरदगा|नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 की मतगणना को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लोहरदगा नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा प्रेस नोट संख्या-187 दिनांक 27 जनवरी 2026 के माध्यम से नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 की घोषणा की गई थी। इसके तहत 23 फरवरी 2026 को मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतदान के बाद सभी बैलेट बॉक्स को कृषि बाजार समिति, लोहरदगा स्थित वज्रगृह में सुरक्षित रखा गया है। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। प्रशासन का मानना है कि मतगणना के दिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। शस्त्र प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, जुलूस या विजय उत्सव के दौरान अव्यवस्था की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार मतगणना परिसर से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही अभ्यर्थी अपनी बैठने की व्यवस्था करेंगे। मतगणना कार्य को प्रभावित करने से बचाने के लिए अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। परिणाम घोषित होने के पश्चात किसी भी प्रकार का जयघोष, जुलूस या रैली निकालने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी व्यक्ति, धर्म, संगठन या राजनीतिक दल के विरुद्ध भड़काऊ टिप्पणी करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। मतगणना परिसर में केवल निर्वाचन कार्य में लगे विभागीय वाहनों को अनुमति दी जाएगी। प्रत्याशी अपने निजी वाहनों का उपयोग परिसर के अंदर नहीं कर सकेंगे। यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों, पुलिस बल व विधि-व्यवस्था में लगे दंडाधिकारियों पर लागू नहीं होगी। प्रशासन ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा|नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 की मतगणना को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लोहरदगा नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा प्रेस नोट संख्या-187 दिनांक 27 जनवरी 2026 के माध्यम से नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 की घोषणा की गई थी। इसके तहत 23 फरवरी 2026 को मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मतदान के बाद सभी बैलेट बॉक्स को कृषि बाजार समिति, लोहरदगा स्थित वज्रगृह में सुरक्षित रखा गया है। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। प्रशासन का मानना है कि मतगणना के दिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। शस्त्र प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, जुलूस या विजय उत्सव के दौरान अव्यवस्था की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार मतगणना परिसर से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही अभ्यर्थी अपनी बैठने की व्यवस्था करेंगे। मतगणना कार्य को प्रभावित करने से बचाने के लिए अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। परिणाम घोषित होने के पश्चात किसी भी प्रकार का जयघोष, जुलूस या रैली निकालने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी व्यक्ति, धर्म, संगठन या राजनीतिक दल के विरुद्ध भड़काऊ टिप्पणी करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि आपसी सौहार्द बना रहे। मतगणना परिसर में केवल निर्वाचन कार्य में लगे विभागीय वाहनों को अनुमति दी जाएगी। प्रत्याशी अपने निजी वाहनों का उपयोग परिसर के अंदर नहीं कर सकेंगे। यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों, पुलिस बल व विधि-व्यवस्था में लगे दंडाधिकारियों पर लागू नहीं होगी। प्रशासन ने सभी पक्षों से सहयोग की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।


