राष्ट्रपति मुर्मू का आदेश, अब Union Territories में प्रशासक लागू करेंगे Industrial Relations Code

राष्ट्रपति मुर्मू का आदेश, अब Union Territories में प्रशासक लागू करेंगे Industrial Relations Code

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत “उपयुक्त सरकार” की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया है। इस कदम का उद्देश्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत जारी किया गया है और 16 जनवरी, 2023 और 22 जून, 2023 को जारी की गई पिछली अधिसूचनाओं का स्थान लेता है।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली के Public Fund पर केंद्र का शिकंजा, MHA ने जारी किया LG के लिए नया नोटिफिकेशन

हालांकि, गृह मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी को जारी की गई नई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि पिछली अधिसूचनाओं के अंतर्गत पहले से की गई या छोड़ी गई कार्रवाइयां अप्रभावित रहेंगी, जिससे निरंतरता और कानूनी निश्चितता बनी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के प्रशासक या उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

इसे भी पढ़ें: खुद मेरे पास आए और मुस्कुराते हुए…जयशंकर के हैंडसेक पर पाकिस्तानी स्पीकर ने क्या दावा किया?

संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में और अधिसूचना संख्या एस.ओ. 273(ई), दिनांक 16 जनवरी, 2023, एस.ओ. 2750(ई), दिनांक 22 जून, 2023 और एस.ओ. 2752(ई), दिनांक 22 जून, 2023 को निरस्त करते हुए, उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे निरस्तीकरण से पहले किए जाने थे या नहीं किए जाने थे, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपालअंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (35 ऑफ 2020) के तहत उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निर्वहन करेंगे, उन क्षेत्रों के लिए जहां उक्त केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के रूप में कार्य करना आवश्यक है। ये शक्तियां उन क्षेत्रों में लागू होंगी जहां संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों को कानून के तहत उपयुक्त सरकार के रूप में कार्य करना आवश्यक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *