नवादा में नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर नवादा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिल्पी सोनीराज के मार्गदर्शन में एक बैठक हुई। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नवादा के सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय के कक्ष में नवादा न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के सुलहनीय वादों के निष्पादन की रणनीति बनाना था। बैठक में सुलहनीय आपराधिक वादों में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया। सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने-अपने न्यायालयों से चिह्नित वादों में नोटिस जारी करने की जानकारी दी। साथ ही, निष्पादन के लिए चिह्नित किए गए वादों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि सुलहनीय आपराधिक वाद, मापतौल, श्रम एवं वन वाद, वैवाहिक वाद और एम.वी. क्लेम वादों को न्यायालय वार चिह्नित सूची के आधार पर तैयार सुलहनामा वादों में जारी नोटिसों की तामील के बाद निष्पादित किया जाए। बैठक में मनी सूट और धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। न्यायिक पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार जी.ओ. वादों में पक्षकारों के विरुद्ध वारंट जारी करने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक सुलहनीय वादों का निष्पादन पूर्व बैठक (प्री-सिटिंग) के माध्यम से काउंसलिंग कर सुलह के आधार पर किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन सभी वादों में पक्षकारों को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया, जिनमें सुलहनामा आवेदन पहले से ही अभिलेख पर उपलब्ध है या दाखिल किया जा चुका है। इस बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसिफ सोनल सरोहा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनीता कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आदित्य आनंद और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मो. कमरूजमां सहित नवादा के कई न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। नवादा में नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर नवादा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिल्पी सोनीराज के मार्गदर्शन में एक बैठक हुई। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नवादा के सचिव धीरेंद्र कुमार पाण्डेय के कक्ष में नवादा न्यायमंडल के न्यायिक पदाधिकारियों के साथ आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार के सुलहनीय वादों के निष्पादन की रणनीति बनाना था। बैठक में सुलहनीय आपराधिक वादों में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया। सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने-अपने न्यायालयों से चिह्नित वादों में नोटिस जारी करने की जानकारी दी। साथ ही, निष्पादन के लिए चिह्नित किए गए वादों पर विस्तृत चर्चा भी की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि सुलहनीय आपराधिक वाद, मापतौल, श्रम एवं वन वाद, वैवाहिक वाद और एम.वी. क्लेम वादों को न्यायालय वार चिह्नित सूची के आधार पर तैयार सुलहनामा वादों में जारी नोटिसों की तामील के बाद निष्पादित किया जाए। बैठक में मनी सूट और धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। न्यायिक पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार जी.ओ. वादों में पक्षकारों के विरुद्ध वारंट जारी करने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक सुलहनीय वादों का निष्पादन पूर्व बैठक (प्री-सिटिंग) के माध्यम से काउंसलिंग कर सुलह के आधार पर किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन सभी वादों में पक्षकारों को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया, जिनमें सुलहनामा आवेदन पहले से ही अभिलेख पर उपलब्ध है या दाखिल किया जा चुका है। इस बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मुंसिफ सोनल सरोहा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनीता कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आदित्य आनंद और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मो. कमरूजमां सहित नवादा के कई न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।


