दरभंगा में आज लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसका आयोजन शनिवार को सुबह 10 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा में किया जाएगा। इसके अलावा बेनीपुर और बिरौल में भी लोक अदालत आयोजित किया जाएगा, जहां आपसी सुलह के आधार पर विभिन्न कंपाउंडेबल मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा। कुल 28 बेंचों का किया गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव द्वारा कुल 28 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 16 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 5 बेंच और व्यवहार न्यायालय बिरौल में 7 बेंच गठित किए गए हैं। प्रत्येक बेंच में एक पीठासीन पदाधिकारी, एक अधिवक्ता तथा एक पीठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि मामलों की सुनवाई सुचारू रूप से हो सके। इन मुकदमों की की जाएगी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इनमें मुकदमा पूर्व और लंबित वाद जैसे शमनीय (कंपाउंडेबल) आपराधिक मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, सेवा संबंधी विवाद (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामले तथा अन्य दीवानी वाद शामिल हैं। प्राधिकार की आम लोगों से अपील
इसके अलावा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से जुड़े मामले और बीएसएनएल आदि से संबंधित वादों की भी सुनवाई होगी। आपसी समझौते के आधार पर केस निष्पादन किया जाएगा। प्राधिकार की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों के जल्द और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। दरभंगा में आज लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसका आयोजन शनिवार को सुबह 10 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा में किया जाएगा। इसके अलावा बेनीपुर और बिरौल में भी लोक अदालत आयोजित किया जाएगा, जहां आपसी सुलह के आधार पर विभिन्न कंपाउंडेबल मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा। कुल 28 बेंचों का किया गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्राधिकार के सचिव द्वारा कुल 28 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 16 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 5 बेंच और व्यवहार न्यायालय बिरौल में 7 बेंच गठित किए गए हैं। प्रत्येक बेंच में एक पीठासीन पदाधिकारी, एक अधिवक्ता तथा एक पीठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि मामलों की सुनवाई सुचारू रूप से हो सके। इन मुकदमों की की जाएगी सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इनमें मुकदमा पूर्व और लंबित वाद जैसे शमनीय (कंपाउंडेबल) आपराधिक मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, सेवा संबंधी विवाद (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), राजस्व मामले तथा अन्य दीवानी वाद शामिल हैं। प्राधिकार की आम लोगों से अपील
इसके अलावा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से जुड़े मामले और बीएसएनएल आदि से संबंधित वादों की भी सुनवाई होगी। आपसी समझौते के आधार पर केस निष्पादन किया जाएगा। प्राधिकार की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों के जल्द और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।


