इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को उम्रकैद की सजा भुगत रहे आरोपी की अपील व जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने या 19 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत की पत्रावली तलब करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। न तो पत्रावली आई और न ही जवाबी हलफनामा। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और अगली सुनवाई की तिथि 19 मार्च नियत की है। जमानत अर्जी की सुनवाई, जवाब नहीं आया यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्र की खंडपीठ ने फूलपुर, प्रयागराज के सूरज उर्फ सूर्य भूषण मिश्र की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। अपील पर अधिवक्ता ने बताया कि 26 जुलाई.2018 को ग्राम मिर्जापुर थाना फूलपुर प्रयागराज के निवासी सूरज मिश्रा उर्फ सूर्य भूषण मिश्रा एवं दो अन्य लड़कों के खिलाफ धारा 377 , भारतीय दंड संहिता,धारा 5 /6 पाक्सो एक्ट व एससी /एसटी एक्ट की धारा 3(2) (5) के तहत एफआईआर दर्ज हुई । विशेष अदालत इलाहाबाद ने 27 नवंबर 25 को आजीवन कारावास से दंडित किया। जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है और अपील तय होने तक जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।


