नालंदा जिला प्रशासन ने आने वाले 15 मार्च (रविवार) को आयोजित होने वाली सिविल कोर्ट के ‘अटेंडेंट/चपरासी (सामान्य और अर्दली)’ पद की नियुक्ति परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। बिहारशरीफ अनुमंडल पदाधिकारी किसलय श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी 32 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश रविवार को दो पालियों में होने वाली परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेगा, जिसमें पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक संचालित होगी। 32 परीक्षा की पूरी लिस्ट देखिए… प्रशासन की ओर से चयनित कुल 32 परीक्षा केंद्रों में कैम्ब्रिज स्कूल पहड़पुरा, कैरियर पब्लिक स्कूल काशी तकिया, डेफोडिल पब्लिक स्कूल मंगला स्थान, डीएवी पब्लिक स्कूल श्री सती स्थान, देवशरण महिला कॉलेज सोहसराय, राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय सोहसराय, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कमरूद्दीनगंज, जवाहर कन्या उच्च विद्यालय झींगनगर, केके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, केके पॉलिटेक्निक, केके पब्लिक स्कूल बैरोटी, किसान कॉलेज सोहसराय, केएसटी कॉलेज सोहसराय, नालंदा कॉलेज, नालंदा विद्या मंदिर पतासंग, नेशनल +2 उच्च विद्यालय शेखाना, पीएम श्री बिहार टाउन उच्च विद्यालय सालूगंज, पी़एमएस कॉलेज पहड़पुरा, पीएम श्री आदर्श उच्च विद्यालय बिहारशरीफ, आरपीएस स्कूल मकनपुर, आरपीएस स्कूल कचहरी रोड, आवासीय मॉडल मध्य विद्यालय भैंसासुर, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, एसएस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सदानंद इंटरमीडिएट कॉलेज रामचंद्रपुर, सदरे आलम मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल कागजी मोहल्ला, कृषि विश्वविद्यालय केके कैंपस, शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान विद्यालय नेपुरा, सोगरा कॉलेज, सोगरा उच्च विद्यालय +2, संत जोसेफ एकेडमी खंदकपर और सनबीम सेंट्रल स्कूल राणाबिगहा शामिल हैं। निषेधाज्ञा के लागू होने के साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, किसी भी प्रकार का घातक हथियार जैसे लाठी, गड़ासा या लाइसेंसी आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा के दौरान केंद्रों के 500 गज के दायरे में आने वाली सभी फोटो स्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान सुबह 10:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। साथ ही लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेंगे परीक्षार्थियों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वे लेखन सामग्री के अलावा मोबाइल या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेंगे। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, शवयात्रा और लाठी के सहारे चलने वाले बुजुर्गों/दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नालंदा जिला प्रशासन ने आने वाले 15 मार्च (रविवार) को आयोजित होने वाली सिविल कोर्ट के ‘अटेंडेंट/चपरासी (सामान्य और अर्दली)’ पद की नियुक्ति परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। बिहारशरीफ अनुमंडल पदाधिकारी किसलय श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी 32 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश रविवार को दो पालियों में होने वाली परीक्षा के दौरान प्रभावी रहेगा, जिसमें पहली पाली सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक संचालित होगी। 32 परीक्षा की पूरी लिस्ट देखिए… प्रशासन की ओर से चयनित कुल 32 परीक्षा केंद्रों में कैम्ब्रिज स्कूल पहड़पुरा, कैरियर पब्लिक स्कूल काशी तकिया, डेफोडिल पब्लिक स्कूल मंगला स्थान, डीएवी पब्लिक स्कूल श्री सती स्थान, देवशरण महिला कॉलेज सोहसराय, राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय सोहसराय, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय कमरूद्दीनगंज, जवाहर कन्या उच्च विद्यालय झींगनगर, केके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, केके पॉलिटेक्निक, केके पब्लिक स्कूल बैरोटी, किसान कॉलेज सोहसराय, केएसटी कॉलेज सोहसराय, नालंदा कॉलेज, नालंदा विद्या मंदिर पतासंग, नेशनल +2 उच्च विद्यालय शेखाना, पीएम श्री बिहार टाउन उच्च विद्यालय सालूगंज, पी़एमएस कॉलेज पहड़पुरा, पीएम श्री आदर्श उच्च विद्यालय बिहारशरीफ, आरपीएस स्कूल मकनपुर, आरपीएस स्कूल कचहरी रोड, आवासीय मॉडल मध्य विद्यालय भैंसासुर, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, एसएस बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सदानंद इंटरमीडिएट कॉलेज रामचंद्रपुर, सदरे आलम मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल कागजी मोहल्ला, कृषि विश्वविद्यालय केके कैंपस, शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान विद्यालय नेपुरा, सोगरा कॉलेज, सोगरा उच्च विद्यालय +2, संत जोसेफ एकेडमी खंदकपर और सनबीम सेंट्रल स्कूल राणाबिगहा शामिल हैं। निषेधाज्ञा के लागू होने के साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, किसी भी प्रकार का घातक हथियार जैसे लाठी, गड़ासा या लाइसेंसी आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा के दौरान केंद्रों के 500 गज के दायरे में आने वाली सभी फोटो स्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थान सुबह 10:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। साथ ही लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेंगे परीक्षार्थियों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वे लेखन सामग्री के अलावा मोबाइल या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेंगे। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, शवयात्रा और लाठी के सहारे चलने वाले बुजुर्गों/दिव्यांगों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


