Passport विवाद: Assam CM की पत्नी के केस में Pawan Khera को Telangana High Court से मिली अंतरिम राहत

Passport विवाद: Assam CM की पत्नी के केस में Pawan Khera को Telangana High Court से मिली अंतरिम राहत
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय से राहत मिली, जिसने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दायर एक मामले में एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी। रिनिकी भुयान शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति के. सुजाना ने सुनाया, जिन्होंने एक दिन पहले कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई की थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता (खेड़ा) को संबंधित न्यायालय में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है।
 

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खेड़ा के खिलाफ मामला असम पुलिस ने तब दर्ज किया था जब उन्होंने दावा किया था कि भुयान के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्ति है। इस सप्ताह की शुरुआत में असम पुलिस ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी तलाशी ली थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया था। खेड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस नेता अभिषेक सिंहवी ने तर्क दिया कि यह मामला असम सरकार की राजनीतिक बदले की भावना का परिणाम है। हालांकि, असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने इस बात से इनकार किया। सैकिया ने यह भी कहा कि खेड़ा की याचिका तेलंगाना उच्च न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता ने हैदराबाद स्थित अपना आवासीय पता प्रस्तुत किया।
 

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सिंहवी ने अदालत में तर्क दिया कि खेड़ा समाज में गहरी जड़ें जमा चुके हैं और एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती हैं। हम संवैधानिक मनमानी के युग में नहीं जी रहे हैं। हम ऐसे युग में नहीं जी रहे हैं जहां बंदूक निकालकर असम से 100 लोगों को निजामुद्दीन (खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए) भेजा जाए, जबकि शिकायत में मानहानि का आरोप लगाया गया है। जवाब में, सैकिया ने कहा कि असम कोई लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है और पूर्वोत्तर राज्य में कानून का पालन होता है। उन्होंने आगे कहा कि असम में खेड़ा की जान को कोई खतरा नहीं है और मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

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