कोरबा में धान खरीदी वर्ष 2025-26 के लिए गिरदावरी में छूटे और त्रुटिवश दर्ज किसानों के रकबा सुधार तथा ऑनलाइन मैपिंग का कार्य चल रहा है। इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर पटवारी कामिनी कारे को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तहसीलदार हरदीबाजार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह मामला पटवारी हल्का नंबर 03, रा.नि.मं. तिवरता, तहसील हरदीबाजार के ग्राम नोनबिर्रा, उड़ता और पूटा से संबंधित है। यहां के किसानों के रकबा की ऑनलाइन मैपिंग की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पाली की रिपोर्ट के अनुसार, पटवारी कामिनी कारे ने कई किसानों के खेतों का निरीक्षण और सत्यापन नहीं किया था। इस लापरवाही के कारण प्रभावित किसान धान उपार्जन केंद्रों पर अपना धान नहीं बेच पा रहे थे। इसे शासन के निर्देशों की अवहेलना और कार्य के प्रति उदासीनता माना गया है। इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन और कदाचार माना गया है। इसके चलते पटवारी कामिनी कारे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पाली रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इसी मामले में पर्यवेक्षण में कमी पाए जाने पर तहसीलदार हरदीबाजार अभिजीत राजभानु को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।


