शिक्षा विभाग में पदोन्नति की राह खुली: 31 मार्च तक सभी कैडर की डीपीसी करने के आदेश

शिक्षा विभाग में पदोन्नति की राह खुली: 31 मार्च तक सभी कैडर की डीपीसी करने के आदेश

शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने विभाग के विभिन्न संवर्गों (कैडर्स) की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकों को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब 31 मार्च 2026 तक सभी संवर्गों की डीपीसी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से संपन्न करना होगा।

जिला शिक्षा अधिकारियों की डीपीसी इसी माह होगी पूरी

सरकार ने उच्च पदों पर अटकी नियुक्तियों को लेकर विशेष गंभीरता दिखाई है। आदेश में स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी और उससे उच्च पदों की जितनी भी बकाया डीपीसी हैं, उन्हें इसी महीने यानी 31 जनवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इससे विभाग के प्रशासनिक ढांचे में खाली पड़े उच्च पदों को भरने में तेजी आएगी।

इन पदों पर मिलेगा प्रमोशन का लाभ

इस आदेश के दायरे में शिक्षा विभाग के लगभग सभी महत्वपूर्ण पद शामिल किए गए हैं। इसमें संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी शिक्षक, मंत्रालयिक संवर्ग।

13 जनवरी तक मांगी गई रिपोर्ट

सरकार ने केवल आदेश ही नहीं दिए हैं, बल्कि काम की निगरानी भी शुरू कर दी है। निदेशालय से वर्तमान में चल रही डीपीसी की अद्यतन स्थिति एक निर्धारित प्रारूप में मांगी गई है। इसमें पद का नाम, बकाया की स्थिति, वरिष्ठता सूची की स्थिति और यदि डीपीसी नहीं हो पा रही है, तो उसका ठोस कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शर्मा का कहना है कि सरकार के इस आदेश से हजारों की संख्या में शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। इस आदेश से जल्द ही डीपीसी होगी तो शिक्षकों को पदोन्नति भी मिलेगी।

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