भटकते सांडों की वजह से सोजत सिटी के युवा मेहंदी कारोबारी की मौत के मामले में कलेक्ट्रेट के खाते फ्रीज कर दिए गए। न्यायालय के आदेश अनुपालना नहीं होने पर न्यायालय द्वारा गठित टीम डिक्री के निष्पादन के तहत कलेक्ट्रेट की संपत्ति कुर्क करने पहुंची थी। बता दे कि 18 दिसंबर को नगर पालिका सोजत का बैंक खाता भी फ्रीज करने की करवाई की जा चुकी है। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर व उनकी गाड़ी नहीं थी। यह मामला करीब नौ माह पूर्व अपर एवं सेशन न्यायाधीश सोजत द्वारा पारित आदेश से जुड़ा है। न्यायालय ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ), सभापति एवं स्वायत्त शासन विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए नगरपालिका पर 44 लाख 10 हजार 480 रुपए का हर्जाना लगाया था। आदेश में मृतक के आश्रितों को यह राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के निर्देश दिए गए थे। जिसकी पालना नहीं की गई थी। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट गजेंद्र दवे ने बताया कि 21 मई 2015 को सोजत सिटी निवासी 45 वर्षीय मेहंदी उद्यमी नरेंद्र टांक बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पर लड़ रहे दो सांडों की चपेट में आ गए। जिससे उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद पत्नी ज्योति टांक, पुत्र कुणाल और पुत्री भूमिका की ओर से नगरपालिका के ईओ, अध्यक्ष, स्वायत्त शासन विभाग एवं राज्य सरकार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके पहले सोजत न्यायालय द्वारा गठित टीम 18 दिसंबर को डिक्री के निष्पादन के तहत नगर पालिका की संपत्ति कुर्क करने पहुंची थी।


