हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों की कुर्की के आदेश:लखनऊ में कॉमर्शियल विवाद में 27.98 करोड़ रुपये की वसूली का मामला

हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों की कुर्की के आदेश:लखनऊ में कॉमर्शियल विवाद में 27.98 करोड़ रुपये की वसूली का मामला

राजधानी की कॉमर्शियल कोर्ट ने 27.98 करोड़ रुपये की वसूली से जुड़े आर्बिट्रेशन मामले में हलवासिया ग्रुप की चार प्रमुख संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने निष्पादन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद यह कार्रवाई करते हुए आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।

27 अगस्त 2025 को पारित हुई थी डिक्री
मामला राकेश जैन बनाम एमएस वेलवॉन बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। आवेदक की ओर से अदालत को बताया गया कि वाणिज्यिक विवाद में 27 अगस्त 2025 को उनके पक्ष में 27.98 करोड़ रुपये की डिक्री पारित की गई थी।
हालांकि, डिक्री पारित होने के बाद भी कंपनी की ओर से अवार्ड की राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान न होने पर आवेदक ने अवार्ड के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय में निष्पादन (एक्जीक्यूशन) प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
इन चार संपत्तियों पर लगी कुर्की
सुनवाई के उपरांत कॉमर्शियल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आर.पी. पांडेय ने हलवासिया ग्रुप की चार संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश पारित किए।
इनमें विभूति खंड स्थित अनंता हलवासिया ग्रुप (टीजीसी 3/3), हजरतगंज स्थित हलवासिया कोर्ट (उमा शंकर हलवासिया के हिस्से का क्षेत्र), राणा प्रताप मार्ग स्थित राज चैंबर्स और विभूति खंड का वन अवध सेंटर शामिल हैं।
प्रक्रिया पूरी होने पर जारी होगा कुर्की वारंट
न्यायालय ने आवेदक को आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम तत्काल उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद कार्यालय की ओर से कुर्की वारंट जारी किया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की गई है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, वाणिज्यिक मामलों में डिक्री के अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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