वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में महज 7 दिन का समय बचा है। ये काम आपको 31 दिसंबर के पहले कर लेनी है। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे नोटिस आने के साथ ही जुर्माना सहित अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप 5 लाख से कम इनकम का बिलेटेड (तय तारीख के बाद) इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं, 5 लाख या उससे ज्यादा इनकम पर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी। अगर 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करने पर आपका रिफंड (वापस मिलने वाला टैक्स) क्लेम नहीं होगा, चाहे कितना भी रिफंड बनता हो, सरकार के पास चला जाएगा। रिटर्न भरने की प्रोसेस 4 स्टेप में जानें… स्टेप 1: जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें स्टेप 2: सही ITR फॉर्म चुनें स्टेप 3: ऑनलाइन ITR फाइलिंग स्टेप 4: ITR वेरिफिकेशन ITR फाइल कर दी है, रिटर्न अब तक नहीं आया; क्या करें… अगर आपने तय तारीख यानी 16 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और रिफंड नहीं आया है, तो इसके पीछे चार बड़े कारण हो सकते हैं… स्टेटस चेक करने के लिए तीन तरीके आमतौर पर रिटर्न फाइल करने के 3-4 हफ्ते में रिफंड आ जाता है, लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा है तो थोड़ा वक्त लग सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर स्टेटस चेक करते रहें, तो परेशानी कम हो सकती है। कैसे काम करता है रिफंड सिस्टम इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस डिजिटल हो चुकी है। रिटर्न फाइल होते ही CPC (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर) में ये चेक होता है। वैलिडेशन के बाद ही रिफंड जारी होता है। पिछले सालों में ऐसे केस बढ़े हैं, क्योंकि टैक्सपेयर्स ऑनलाइन प्रोसेस से अनजान रहते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि छोटे रिफंड (10 हजार तक) जल्दी क्लियर होते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर वाले में मैनुअल चेक ज्यादा लगता है। डिपार्टमेंट ने ई-पोर्टल को और यूजर-फ्रेंडली बनाया है, ताकि टैक्सपेयर्स खुद स्टेटस ट्रैक कर सकें।
ITR भरने के लिए एक हफ्ते का समय बचा:लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल करें; टैक्स रिफंड अब तक नहीं आया, तो चेक करें 4 वजहें


