नवादा में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई हुई। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में कुल 10 परिवादियों की सुनवाई की, जिनमें से 8 मामलों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। जिन मामलों का निवारण किया गया उनमें कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने, अतिक्रमण, राशन वितरण में कमी, बिहार सरकार की भूमि से अवैध कब्जा हटाने, दाखिल-खारिज प्रक्रिया में अनियमितता, कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी हटाने और प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। ये सभी ऑनलाइन द्वितीय अपील के माध्यम से दायर की गई थीं। यह सुनवाई संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजे जाने के बाद की गई। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले का दो माह के भीतर निवारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों के समाधान हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय नवादा सदर और रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। जिला स्तरीय समस्याओं के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों की सुनवाई एवं निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। नागरिक अब ऑनलाइन भी शिकायत और अपील दर्ज कर सकते हैं। नवादा में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई हुई। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में कुल 10 परिवादियों की सुनवाई की, जिनमें से 8 मामलों का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। जिन मामलों का निवारण किया गया उनमें कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने, अतिक्रमण, राशन वितरण में कमी, बिहार सरकार की भूमि से अवैध कब्जा हटाने, दाखिल-खारिज प्रक्रिया में अनियमितता, कम्प्यूटरीकृत जमाबंदी हटाने और प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। ये सभी ऑनलाइन द्वितीय अपील के माध्यम से दायर की गई थीं। यह सुनवाई संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजे जाने के बाद की गई। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले का दो माह के भीतर निवारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों के समाधान हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय नवादा सदर और रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। जिला स्तरीय समस्याओं के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों की सुनवाई एवं निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। नागरिक अब ऑनलाइन भी शिकायत और अपील दर्ज कर सकते हैं।


