NPS Gratuity: रिटायरमेंट के बाद हुई दोबारा नियुक्ति, तो क्या डबल ग्रेच्युटी मिलेगी? सरकार ने कहा…

NPS Gratuity: रिटायरमेंट के बाद हुई दोबारा नियुक्ति, तो क्या डबल ग्रेच्युटी मिलेगी? सरकार ने कहा…

पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत अलग-अलग ग्रेच्युटी की सीमा/लिमिट को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले आर्मी में सर्विस कर चुके हैं, अलग से मिलिट्री ग्रेच्युटी ले चुके हैं और बाद में सिविल सर्विस में दोबारा नौकरी कर रहे हैं।

अलग-अलग सेवाओं पर कैसे मिलेगी ग्रेच्युटी?

26 दिसंबर, 2025 को जारी इस मेमोरेंडम का मकसद इस कन्फ्यूजन को दूर करना है कि अगर किसी ने पहले मिलिट्री में नौकरी की और वहां से मिली ग्रेच्युटी ली, फिर सिविल सर्विस में दोबारा नौकरी लगने के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी पर असर पड़ेगा या नहीं।

ऑफिस मेमोरेंडम में ये साफ किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहले मिलिट्री सर्विस से रिटायर होकर ग्रेच्युटी ले चुका है और बाद में सरकारी नौकरी में दोबारा नियुक्त हुआ है, तो सिविल सर्विस की ग्रेच्युटी पर कोई लिमिट नहीं लगेगी। यानी कि सेना से मिली मिलिट्री ग्रेच्युटी से नई सिविल सर्विस ग्रेच्युटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अलग से पूरी मिलेगी। दरअसल ये सफाई इसलिए आई है क्योंकि कई मामलों में कन्फ्यूजन था कि पुरानी ग्रेच्युटी लेने से नई वाली पर कोई कटौती होगी या नहीं। अब DoPPW ने साफ कह दिया है कि मिलिट्री सर्विस के मामले में ऐसी कोई कटौती लागू नहीं होगी।

दोबारा नौकरी पर ग्रेच्युटी की शर्तें

लेकिन, DoPPW की तरफ से ये भी बताया गया है कि किन मामलों में दोबारा नौकरी पर लगे सरकारी कर्मचारी को अलग से ग्रेच्युटी मिलने को लेकर कुछ शर्तें हैं –

  • अगर कोई सरकारी कर्मचारी पहले किसी स्वायत्त संस्था या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) में काम कर रहा था और वहां की सेवा के लिए ग्रेच्युटी ले चुका है, और फिर उस संस्था या PSU से इजाजत लेकर दोबारा सरकारी नौकरी में नियुक्त हुआ है, तो उसे सरकारी सेवा की अलग ग्रेच्युटी मिलेगी, यानी पुरानी ग्रेच्युटी के अलावा सिविल सर्विस वाली ग्रेच्युटी भी पूरी मिलेगी।
  • लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वायत्त संस्था या PSU और उसके बाद सरकारी सेवा, दोनों को मिलाकर मिलने वाली कुल ग्रेच्युटी की रकम उस अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती, जो पूरी सेवा अवधि को जोड़कर और सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली आखिरी सैलरी के आधार पर तय होती है।

कैसे जोड़ी जाएगी ग्रेच्युटी

DoPPW ने यह भी साफ किया है कि NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, पिछली सरकारी सेवाओं को ग्रेच्युटी में कैसे जोड़ा जाएगा। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी पहले राज्य सरकार में नौकरी कर चुका है और वहां की सेवा के लिए ग्रेच्युटी ले चुका है और बाद में केंद्र सरकार में नौकरी करता है और वहां से भी अलग ग्रेच्युटी लेना चाहता है, तो उसे दोनों जगह की ग्रेच्युटी मिल सकती है, लेकिन एक सीमा के अंदर।

कुल ग्रेच्युटी कितनी हो सकती है?

केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सेवाओं को मिलाकर मिलने वाली कुल ग्रेच्युटी उस रकम से ज्यादा नहीं हो सकती, जो उस कर्मचारी को तब मिलती, अगर वह पूरी नौकरी एक ही सरकार में करता और आखिरी नौकरी से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली सैलरी पर रिटायर होता। मतलब ये कि राज्य और केंद्र, दोनों की सेवा के साल गिने जाएंगे, लेकिन दोनों जगह की ग्रेच्युटी जोड़कर कोई अतिरिक्त फायदा नहीं मिलेगा, यहां पर एक लिमिट रहेगी।

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