Gujarat: गिफ्ट सिटी में अब परमिट बिना शराब पी सकेंगे अन्य राज्य के लोग व विदेशी नागरिक

Gujarat: गिफ्ट सिटी में अब परमिट बिना शराब पी सकेंगे अन्य राज्य के लोग व विदेशी नागरिक

Ahmedabad. महात्मा गांधी के गुजरात में राज्य की स्थापना से ही शराब की बिक्री, संग्रह और पीने पर पाबंदी है। इस बीच गुजरात सरकार ने शराबबंदी को लेकर एक और बड़ा निर्णय किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विकसित हो रही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में अब अन्य राज्य या कोई विदेशी व्यक्ति बिना किसी परमिट के शराब का सेवन कर सकेगा। इसके लिए उसे सिर्फ उसका फोटो पहचान पत्र दिखाना है। हालांकि यह सेवा राज्य के लोगों को नहीं मिलेगी।

गुजरात के गृह विभाग ने गत दिनों इस बदलाव से जुड़ी अधिसूचना जारी की है।राज्य सरकार ने मंगलवार को इसकी आधिकारिक घोषणा भी की। इसमें बताया गया कि गिफ्ट सिटी तेजी से ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रही है। यहां अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ ग्लोबल निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गिफ्ट सिटी क्षेत्र में दी जाने वाली वाइन एंड डाइन (शराब सेवन की) सुविधा में बदलाव किया गया है।

वाइन एंड डाइन सुविधा नियमों में बदलाव

अब गिफ्ट सिटी में औद्योगिक उद्देश्य से आने वाले विज़िटर्स (मेहमान) को आसानी से टेम्पररी परमिट मिल सकेगा। इसके तहत वे होटल, रेस्टोरेंट, लॉन एरिया, पूल साइड, टैरेस आदि जगहों पर वाइन एंड डाइन सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। विदेशी मेहमानों और अन्य राज्यों से आने वाले विज़िटर्स को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि गिफ्ट सिटी में ग्लोबल बिज़नेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल सके।

ग्रुप परमिट भी आसानी से होंगे जारी

गिफ्ट सिटी में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस और बिज़नेस मीटिंग्स के दौरान ग्रुप परमिट भी आसानी से जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए गिफ्ट सिटी के एमडी को अधिकृत अधिकारी के रूप में परमिट जारी करने की शक्ति दी गई है। शराब सेवन परमिट या टेम्पररी परमिट पाने वाले बाहरी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है।

शराबबंदी में बदलाव नहीं, सिर्फ गिफ्ट सिटी में छूट

गुजरात सरकार ने कहा कि गुजरात की वर्तमान नशाबंदी नीति या कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह छूट केवल गिफ्ट सिटी में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारी और औद्योगिक उद्देश्य से आने वाले विदेशी या अन्य राज्यों के विज़िटर्स (मेहमानों) के लिए दी जाएगी। गुजरात राज्य के आम नागरिकों पर यह नीति लागू नहीं होगी।

पहले परमिट धारक को थी छूट, होटल में तय था एरिया

गुजरात सरकार ने सबसे पहले 30 दिसंबर 2023 को गिफ्ट सिटी में काम करने वाले और आने वाले मेहमानों के लिए परमिट पर शराब सेवन की छूट दी थी। इसके लिए होटल में एक विशेष क्षेत्र सुनिश्चित किया गया था, जहां पर ही शराब का सेवन हो सकता था। अब इस रियायत में और दरियादिली दिखाई गई है। जिसके तहत गिफ्ट सिटी के बाहरी मेहमान सिर्फ फोटो पहचान पत्र दिखाकर शराब का सेवन (वाइन एंड डाइन फेसिटिली) कर सकेंगे। वे होटल, रेस्टोरेंट के तय क्षेत्र के साथ अब स्वीमिंग पूल, टेरेस, गार्डन में भी शराब का सेवन कर सकेंगे। इतना ही नहीं कमरे में मंगवाकर भी शराब का सेवन करने की छूट दी गई है।

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