अयोध्या में एक्सपायर कीटनाशक बेचने वालों को नोटिस:किसान ने जिला कृषि रक्षा अधिकारी से शिकायत की थी

अयोध्या में एक्सपायर कीटनाशक बेचने वालों को नोटिस:किसान ने जिला कृषि रक्षा अधिकारी से शिकायत की थी

अयोध्या में कृषि विभाग ने एक्सपायर कीटनाशी बेचने वाले एक विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नवीन मंडी गेट पर स्थित मेसर्स आर.एम. ट्रेडर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनके कीटनाशी लाइसेंस को निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। यह कार्रवाई बीकापुर विकासखंड के रतनपुर तेंदुआ निवासी किसान सुरेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत के बाद की गई। उन्होंने ऑनलाइन जनसुनवाई के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी कि विक्रेता एक्सपायर दवा बेच रहा है। जांच में यह आरोप सही पाया गया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियमावली 1971 का हवाला दिया गया है। इन नियमों के अनुसार, एक्सपायर हो चुकी दवाओं को ‘नॉट फॉर सेल’ लिखकर काले पेंट से चिह्नित कर एक अलग रैक में रखना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्रा ने इस संबंध में कहा कि किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक्सपायर या अमानक कीटनाशकों की बिक्री एक गंभीर अपराध है। मिश्रा ने यह भी बताया कि यदि संबंधित विक्रेता निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसका कीटनाशी लाइसेंस निलंबित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में अन्य कीटनाशी विक्रेताओं की भी जांच की जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे कीटनाशी या अन्य कृषि उत्पाद खरीदते समय उनकी निर्माण और समाप्ति तिथि की जांच अवश्य करें। विभाग ने किसी भी अनियमितता की शिकायत तत्काल दर्ज कराने को कहा है।

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