नोएडा अथॉरिटी के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती:नोएडा के वृंदावन पार्क में धार्मिक साइट बनाने के मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब

नोएडा अथॉरिटी के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती:नोएडा के वृंदावन पार्क में धार्मिक साइट बनाने के मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी द्वारा सेक्टर 15 ए में एक धार्मिक साइट बनाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोएडा अथॉरिटी से हलफनामा मांगा है। जस्टिस एम सी त्रिपाठी एवं जस्टिस कुनाल रवि सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एस पी सिंह व 58 अन्य की याचिका पर दिया है। बृंदावन पार्क के हिस्से में नोएडा अथॉरिटी द्वारा धार्मिक साइट बनाने का प्रस्ताव है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि नोएडा अथॉरिटी द्वारा दाखिल हलफनामा एसिस्टेंट चीफ आफिसर रैंक के नीचे के अधिकारी का नहीं होना चाहिए। याचिका में धार्मिक साइट बनाने का विरोध किया जा रहा है। वृंदावन पार्क के हिस्से में धार्मिक साइट बनाने के निर्णय को वहां के निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कोर्ट इस याचिका पर अब आगे 16 मार्च को सुनवाई करेगी।

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