जालंधर जिले में 30 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक ‘नो-फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट सह अतिरिक्त उपायुक्त (ज) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, जालंधर जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट/पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन या हेलीकॉप्टर उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 30 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 1 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा। बता दें कि पीएम मोदी1 फरवरी जालंधर आ रहे है। यहां वो रविदासिया समाज के सबसे बड़े डेरे में जाएंगे। जहां वे डेरा सचखंड बल्लां के संत निरंजन दास जी से आशीर्वाद भी लेंगे। इस दौरान PM लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन भी कर सकते हैं।


