बुजुर्ग महिला से 80लाख ठगने वाले आरोपी को जमानत नहीं:हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का सरगना, 34 फर्जी खातों से रुपए भेजे दुबई

बुजुर्ग महिला से 80लाख ठगने वाले आरोपी को जमानत नहीं:हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का सरगना, 34 फर्जी खातों से रुपए भेजे दुबई

हाईकोर्ट ने 83 साल की बुजुर्ग महिला से 80 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने आरोपी नवीन टेमानी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी मामले का मुख्य सरगना है। आरोपी ने अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का संचालन किया। उसने बुजुर्ग और असहाय महिला को डिजिटल अरेस्ट करके उससे 80 लाख रुपए ठगे। रुपए को दुबई भेजने के लिए 34 फर्जी खातों का उपयोग किया गया। इसके खिलाफ कुल 87 शिकायतें दर्ज की गई। ऐसे में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने, मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी के बाद ही व्यापक साजिश का पर्दाफाश करना संभव है। ऐसी परिस्थितियों में आरोपी को अग्रिम जमानत देना जांच प्रक्रिया में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न करेगा। पीड़िता ने मजबूरी में किया समझौता बता दें कि आरोपी ने पीड़ित बुजुर्ग महिला से समझौते के आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने कहा- बुजुर्ग महिला ने अपनी उम्र और मेडिकल स्थिति से विवश होकर आरोपी से समझौता किया था। लेकिन यह कोई साधारण विवाद नहीं है, जो समझौते के जरिए सुलझाया जा सकता है, बल्कि संगठित, अंतरराष्ट्रीय और समाज को प्रभावित करने वाला गंभीर आर्थिक अपराध है, जिसमें नरमी बरतना न्याय के साथ समझौता होगा। बुजुर्ग महिला को राहत हाईकोर्ट ने कहा- मामले में कोर्ट को जमानत याचिका पर ही निर्णय लेना है। लेकिन बुजुर्ग महिला की स्थिति और उसके साथ हुए अपराध को देखते हुए अदालत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देती है कि इस मामले में रिकवर करीब साढ़े 13 लाख रुपए महिला के हित में रिलीज करें। अदालत ने कहा कि पीड़िता के एप्लीकेशन लगाने के बाद ट्रायल कोर्ट 7 दिन में उस पर फैसला लें। …… ये खबर भी पढ़ें… 83-साल की महिला हाईकोर्ट से बोलीं-80 लाख हड़पे:10 लाख में समझौते को मजबूर किया; नाराज कोर्ट ने कहा-हमारी अंतरात्मा को झकझोरा; डीजीपी-एसपी तलब राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने डिजिटल अरेस्ट की शिकार 83 साल की महिला के मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में डीजीपी और एसपी साइबर क्राइम को तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने आरोपी नवीन तेमानी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आरोपी की ओर से कहा गया था कि उसका बुजुर्ग महिला के साथ 10 लाख रुपए में समझौता हो गया है, उसमें उसे जमानत दी जाए। (पूरी खबर पढ़ें) डिजिटल अरेस्ट के आरोपी का दुबई से प्रत्यर्पण का प्रयास:हाईकोर्ट में डीजीपी ने कहा- 13 लाख की रिकवरी हुई, बुजुर्ग महिला से ठगे थे 80 लाख हाईकोर्ट ने बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 80 लाख रुपए ठगने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस समीर जैन की अदालत में शुक्रवार को डीजीपी और मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों ने कहा- आरोपी दुबई में है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। हम उसके प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहे हैं। (पूरी खबर पढ़ें)

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