बेतिया में आगामी 13 दिसंबर 2025 को चौथा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) इस आयोजन के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कर लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम चंपारण, बेतिया के नेतृत्व में जिला और अनुमंडल स्तर पर संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। प्राधिकार के सचिव लंबित वादों की सूची तैयार करने के लिए लगातार विभागों से संपर्क में हैं। न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश न्यायिक पदाधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों में दर्ज वादों की समीक्षा कर समाधान हेतु पहल तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। आपसी सहमति और समझौते से निपटाए जा सकने वाले मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। नोटिस तामील पर जोर वादों से जुड़े पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी करने के लिए अधिकार मित्र की सहायता ली जा रही है। पुलिस विभाग भी नोटिस तामील में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो सकें। नोटिस तामील में देरी न हो, इसके लिए विशेष निगरानी की जा रही है। किन मामलों पर रहेगा जोर लोक अदालत में बैंक रिकवरी, लोक उपादान वसूली, बिजली बिल विवाद, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े वाद तथा सिविल-क्रिमिनल कंपाउंडेबल जैसे मामलों के समाधान पर जोर रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि इस नेशनल लोक अदालत में अधिकतम वादों का निष्पादन कर आम जनता को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाए। बेतिया में आगामी 13 दिसंबर 2025 को चौथा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) इस आयोजन के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कर लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम चंपारण, बेतिया के नेतृत्व में जिला और अनुमंडल स्तर पर संबंधित विभागों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। प्राधिकार के सचिव लंबित वादों की सूची तैयार करने के लिए लगातार विभागों से संपर्क में हैं। न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश न्यायिक पदाधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों में दर्ज वादों की समीक्षा कर समाधान हेतु पहल तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। आपसी सहमति और समझौते से निपटाए जा सकने वाले मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। नोटिस तामील पर जोर वादों से जुड़े पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी करने के लिए अधिकार मित्र की सहायता ली जा रही है। पुलिस विभाग भी नोटिस तामील में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो सकें। नोटिस तामील में देरी न हो, इसके लिए विशेष निगरानी की जा रही है। किन मामलों पर रहेगा जोर लोक अदालत में बैंक रिकवरी, लोक उपादान वसूली, बिजली बिल विवाद, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े वाद तथा सिविल-क्रिमिनल कंपाउंडेबल जैसे मामलों के समाधान पर जोर रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि इस नेशनल लोक अदालत में अधिकतम वादों का निष्पादन कर आम जनता को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाए।


